राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के तहत नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे राज्य के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवार मुफ्त राशन का लाभ उठा सकें। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में प्रदान किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) श्रेणियों के लिए है।
पात्रता मानदंड:
निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं:
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवार
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवार
सीमांत कृषक
मनरेगा श्रमिक
सफाई कर्मचारी
विधवा या निराश्रित महिलाएं
दिव्यांग व्यक्ति
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
आवेदक राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
होम पेज पर 'खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें।
आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
2. ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन:
यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो नजदीकी ई-मित्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
वहां उपलब्ध ऑपरेटर आपकी सहायता करेंगे और आपके दस्तावेज़ स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी का बिल)
आय प्रमाण पत्र
बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन की अंतिम तिथि:
आवेदन प्रक्रिया 26 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। अतः, बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द आवेदन करें।
आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति:
सभी आवेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी (जैसे बीडीओ) के पास भेजे जाएंगे। अपीलीय अधिकारी एक माह के भीतर आवेदन की समीक्षा करेंगे और पात्रता के अनुसार नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
महत्वपूर्ण निर्देश:
आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही और पूर्ण रूप से अपलोड करें।
यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड है, तो उसका विवरण सही से भरें।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
संपर्क जानकारी:
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निम्नलिखित संपर्क सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं:
फोन: 0141-2227352 (कार्य समय के दौरान)
ईमेल: secy-food-rj@nic.in, afcfood-rj@nic.in
पता: खाद्य विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) - 302005
अधिक जानकारी के लिए, आप राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।
इस प्रकार, आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के तहत मुफ्त राशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं
। सभी पात्र व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ प्राप्त करें।
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